
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी निवासी जनहित याचिकाकर्ता को सुरक्षा दिलाए जाने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने एसएसपी उधम सिंह नगर को निर्देश दिए कि अगर इनको जानमाल का खतरा है, तो उसकी जांच कर इन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह इसके लिए अपना प्रार्थनापत्र एसएसपी को दें।
पूर्व में कोर्ट ने एसएसपी उधम सिंह नगर को निर्देश दिए थे कि जहां जहां पर अवैध खनन हो रहा है। वहां के एसएचओ को वायरलेस के माध्यम से संदेश भेजें। संबंधित एसएचओ उसका संज्ञान लेकर अवैध खनन कार्य में लगे मशीनों को सीज करें। खनन कार्य में संलिप्त लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय सहिंता की धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करें। जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो अवैध खनन पर लगे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। उन पर हमला तक हो चुका है। इसलिए उनको और उनके परिवार को सुरक्षा दिलाई जाए।
मामले के अनुसार उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी निवासी याचिकाकर्ता ने पूर्व में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बाजपुर उधम सिंह नगर में कोसी नदी में बिना पट्टा आवंटित हुए अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन की जद में आ रहे पानी को उनके के भारी पम्पों को दूसरी जगह डाला जा रहा है। ताकि उनको खनन में कोई दिक्कत न हो। जिस वजह से नदी का जल स्तर नीचा गिर रहा है और उनकी कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। जबकि यह क्षेत्र कृषि क्षेत्र घोषित है। यही नहीं, जंगली जानवरों और जलीय जीव भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए।